क्या आप Income टैक्स बचाने के लिए निवेश के विकल्पों की तलाश कर रहे है ? दरअसल आप 31 march तक दिए गए निवेश विकल्पों में निवेश करके टैक्स लाभ ले सकते है

Income tax section 80

सेक्शन 80 के अंतर्गत वो सभी सेक्शन मौजूद है जिनसे आयकर दाता टैक्स छूट का लाभ ले सकता है ।

आयकर की गणना करे

सेक्शन 80 C :-

इसमें आप इन स्कीमों को चुनकर धारा 80 सी की छूट का लाभ ले पाएंगे

Lic (भारतीय जीवन बीमा) ,PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड)EPF or VPF(कर्मचारी भविष्य निधि) ,ELSS, ULIP ,NSC ,NPS SSY(सुकन्या समृद्धि योजना) , ट्यूशन फीस इत्यादि योजनाओ मे निवेश करके आप 1;5 लाख तक की छूट का लाभ ले सकते है

Income tax बचत के लिहाज से धारा 80 सी आयकर दाता को ऐसे बहुत से विकल्प देती है जिसमें निवेश के जरिए आयकर दाता 1:5 लाख तक की बचत कर पाएंगे।

सेक्शन 80सीसीडी(१)

इस सेक्सन के तहत nps (employee contribution )कटौती पर 1.5 लाख तक की छूट का दावा कर सकते है

सेक्शन 80सीसीडी(१B)

इस सेक्शन के तहत आप NPS में 1.5लाख के अतिरिक्त 50000रुपये निवेश कर टैक्स छूट का दावा कर सकते है इस प्रकार आप टैक्स में 2 लाख तक कि छूट प्राप्त कर सकते है।

सेक्शन 80सीसीडी(2)

Employer contribution पर भी आप टैक्स छूट का दावा कर सकते है

सेक्शन 80D

यदि आपने मेडिकल insurance पॉलिसी ली है तो तभी आप इस धारा का लाभ उठा सकते है इसमें आपको25000 रुपये तक कि छूट मिल सकती है

सेक्शन 80E

इस सेक्शन के तहत आप स्वयं ,पत्नी या बच्चों की पढ़ायी के लिए educatiom लोन पर टैक्स छूट का दावा कर सकते है

सेक्शन 80G :-

इस धारा के तहत आप दान की गई राशि पर 100% की छूट का लाभ ले सकते है पर दान ग्रहण करने वाले का पैन नो0 आवश्यक है तभी आप छूट का दावा कर सकते है । आपका दान किसी भी ट्रस्ट या सरकारी संस्था को दिया जा सकता है ।

सेक्शन 80GG

यदि आपको वेतन में HRA नही मिलता है और आप किराए के मकान में रहते है तो आप इस सेक्सन के तहत इनकम टैक्स में छूट का लाभ ले सकते है।

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